कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय कानपुर नगर के कलेक्टरेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1940 के प्राविद्यानों का प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवन, विनियमो को त्वरित गति से लागू करने के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय (स्टीरिंग कमेटी ) कमेटी की बैठक अपर जिलाधिकारी (नगर ) कानपुर नगर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (नगर )द्वारा निर्देशित किया कि कॉलेज स्कूल में नमूना संग्रह करते हुए खाद्य कारोबारकर्ताओ का उत्पीड़न ना हो।
जनपद के खाद्य सचल प्रयोगशाला द्वारा विद्यालयों एवं मुख्य बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थो की जाँच कराया जाये।समिति के सदस्यो ने सुझाव दिए कि विद्यालयों में MDM के अंतर्गत बनने वाले भोजन की निरंतर जाँच करायी जाये। आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही का सुझाव दिया गया एवं सहायक आयुक्त (खाद्य ) कानपुर नगर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक को प्रत्येक त्रैमासिक बैठक में प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।
बैठक के अंत में स्वछता एवं गुणवत्ता के दृष्टिगत ऐसे फ़ूड वेंडर्स के 5 खाद्य कारोबारकर्ताओ राजकुमार भगतानी कुल्फी वाला द माल रोड,विपिन कुमार -पहलवान मट्ठा, फूलबाग, सुधाकर शुक्ला -पंडितजी फ़ास्ट फ़ूड मॉल रोड, पुरषोत्तम जायसवाल -हनुमान चाट भंडार देवकी चौराहा काकदेव, शिवाआधार -भोला बाटी चोखा भाटिया तिराहा एवं औषधि प्रतिष्ठानों को मानक औषधि विक्रय हेतु आदि को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।