Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 नवम्बर को होने वाले मतदान दिवस के दिन कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार चुनावी बूथ सरकारी अथवा निजी भूमि पर अतिक्रमण करते हुए अथवा किसी धार्मिक स्थल अथवा शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सालय परिसर में नहीं खोला जा सकेगा। चुनावी बूथ पर केवल पार्टी का एक झण्डा व बैनर लगाया जाना अनुमत है।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान मतदाताओं को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति मतदान बूथ के भीतर प्रवेश नहीं करेगा, जिसके पास निर्वाचन आयोग का कोई मान्य पास नहीं है। राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही अपना चुनावी बूथ सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुए स्थापित कर सकेंगे। मतदान बूथ पर विशेष संरक्षण प्राप्त व्यक्ति के साथ केवल एक निजी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी जिसने अपना फॉयर आर्म छुपा रखा होगा अर्थात प्रदर्शित नहीं किया होगा, को ही मतदान बूथ में जाने की अनुमति होगी।
आदर्श आचार संहिता के दौरान मंत्री अपने सरकारी दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ नहीं जोड़ेंगे और साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों के दौरान सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये सरकारी विमानों, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, मशीनरी और कर्मचारियों का उपयोग नहीं करेंगे।