भदोही (उत्तर प्रदेश), 29 अप्रैल (भाषा) जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के दोषी को शनिवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 53 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने के राशि अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को पांच साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने वसूली गई जुर्माने की धनराशि में से तीस हज़ार पीड़िता को दिया जाये।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र में 25 मार्च, 2022 की है। बारह साल की बच्ची दूध लेने बाजार जा रही थी तभी पड़ोसी प्रदीप कुमार सरोज (24) उसे अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। देर से घर लौटी बच्ची को खून से लथपथ देख परिजन उसे अस्पताल ले गए और उसकी माँ ने 26 मार्च को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) मधु डोगरा की अदालत में 21 जून, 22 से शुरू हुई।
न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किये गए सभी सबूतों को देखा और दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए प्रदीप कुमार सरोज को दोषी पाते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई।