बाल विवाह के खिलाफ प्रो अभियान के बारे में:
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:- यह कानून बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है और इसे संज्ञेय अपराध घोषित करता है.
बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास: सरकार, गैर-सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय बाल विवाह को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चला रहे हैं.
बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन: बाल विवाह की सूचना देने के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं.
बाल विवाह की सूचना देने पर कार्रवाई: बाल विवाह में शामिल लोगों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता: बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
बाल विवाह को शून्य घोषित करवाने की प्रक्रिया: अगर कोई बाल विवाह होता है, तो संबंधित व्यक्ति जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है और विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है.
बाल विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें: बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर बुरा प्रभाव डालती है.
बाल विवाह लड़कियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होता है और इससे उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं और जटिलताएं होती हैं, बाल विवाह बच्चों के लिए उनके जीवन में कई अवसरों को खोने का कारण बन सकता है, बाल विवाह को रोकने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए।