बरेली : 18 साल पुराने चर्चित हिमांशु गिहार एनकाउंटर केस में अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीसीआईडी की चार्जशीट के अलावा हिमांशु के दो दोस्तों को तलब किया था। दोनों दोस्त गुरुवार को कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर भी हुए लेकिन सीबीसीआईडी के एसपीओ अजय मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराते हुए समय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई को 16 जुलाई की तारीख तय की है। शाहजहांपुर निवासी अशोक गिहार ने 19 अगस्त 2006 में कटरा के थानाध्यक्ष दिनेश सिंह, जीप चालक अंजनी, सिपाही कमलेश और सुरेश के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनके बेटे हिमांशु गिहार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 6 जनवरी 2006 को हिमांशु अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने बाइक से जा रहा था। कटरा थानाध्यक्ष ने हिमांशु को बाइक रोकने का इशारा किया। तीन सवारी होने की वजह से हिमांशु ने बाइक नहीं रोकी।
इस पर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने पीछा करके फरीदपुर थाना क्षेत्र में उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया। सीबीसीआईडी ने इंस्पेक्टर समेत सात के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी। सभी गवाहों की गवाही होने के बाद अदालत ने हिमांशु के उन दो दोस्तों को बतौर गवाह पेश करने के लिए आदेश दिया जोकि घटना के चश्मदीद हैं। सीबीसीआईडी ने चार्जशीट में उनको गवाह नहीं बनाया था।