समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया. नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया गया था
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया.
महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशी हुई.
बता दें, नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें विधायक समेत कुल
12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे.
इस मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है
और आरोपियों पर तीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जिसका चालीस प्रतिशत पीड़ित नजीर फातिमा को मिलेगा. 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी.लेकिन अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा. इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था. पहले दस बार अलग अलग कारणों से कोर्ट में फैसला टला. ग्यारवीं बार ऑर्डर की तारीख लगाते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों दोषी करार दिया….
सीसामऊ क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला पर इरफान की पड़ोसी नजीर फातिमा ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से आगजनी करने का आरोप लगाया था.
ब्यूरो रिपोट – कमर आलम
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