अपार्ट सत्य न्यायाधीश प्रथम ने गए इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पांच अधिकतम को दोषी पाए जाने पर साथ-साथ वर्ष कर आवास की सजा सुनाई और साथ ही 35 000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है अर्थ दंड न देने पर दो मांह का अंतिरिकत साज भुगतान होगी
सहायक जिला शासकीय अभिव्यता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जगन्नाथ हृदय लाल राम जतन मृत्यु निवासी लाइन पेशियां थाना पुरंदरपुर और पुनवासी निवासी ककरहवा थाना कोलहुई ने एकजुट होकर मारपीट की थी इसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी
मामले में 22 नवंबर 2021 को अधिकतम के खिलाफ न्यायालय में चार सीट दाखिल हुआ था न्यायालय ने पांच अभियुक्त को दोषी कर देते हुए सजा सुनाई ।