अयोध्या : एक जमीन का गलत ढंग से दूसरा बैनामा क्रय विक्रय करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों के विरुद्ध कूट रचित धोखाधड़ी, गाली गलौज धमकी देने सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है। सुल्तानपुर जनपद अंतर्गत कूरेभार थाना क्षेत्र के लोकेपुर केवलापट्टी निवासी शनी कुमार पुत्र कन्हैयालाल की तहरीर पर मामले में आरोपी शिवकुमार निवासी जमोली बीकापुर, मुकेश कुमार सोनी निवासी भरहूखाता जमोलीखुर्द- चौरे बाजार, राधेश्याम तिवारी निवासी भरहू खाता चौरे बाजार तथा वंशराम गौड़ निवासी मकान नं 2785 साईबाबा नगर दुर्गा मन्दिर नवी मुम्बई महाराष्ट्र के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 420, 467, 468, 471, 352, 504, 506 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी शिवकुमार निवासी ग्राम जमोली से उनके भूखण्ड संख्या 267 में उनके द्वारा पूर्व में किये गये बैनामें से बची अवशेष रक्बा 0.0555 हे0 स्थित ग्राम जमोलीखुर्द का बैनामा 21 सितंबर 2022 को गवाहान सौदा तय करके रजिस्टी कार्यालय बीकापुर में बैनामा तहरीर कराया है। और रजिस्ट्री की गई जमीन पर उनका कब्जा भी है। जिसके दाखिल खारिज के सम्बन्ध में वाद नायब तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय पर विचाराधीन है। जिसका नाजायज लाभ उठाकर विधि विरुद्ध ढंग से विपक्षी द्वारा आपस में साठ गांठ कर चुपके से 1 मई 2023 को रक्बा 0.21015 हे का बैनामा बिना गाटा सं 267 में कोई अंश हक व हकूक अवशेष रहे जानबूझकर फर्जी एवं तथा कथित बैनामा तहरीर करवा लिया। जबकि विक्रेता शिवकुमार के नाम उपरोक्त गाटा में कोई रक्बा उनको बैनामा करने के बाद नहीं बचा है। प्रार्थी को बैनामा करने के उपरान्त शेष नह बचा था। इसके पूर्व में भी विक्रेता शिव कुमार इस तरह से कई लोगों के साथ फर्जी बैनामा तहरीर करा चुका है। विपक्षीगणों द्वारा उनके खेत पर आकर गाली गलौज देने व तत्काल कब्जा छोड देने कब्जा न छोडने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है।