भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर लाई जा रही भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले में प्रस्तावित संशोधन करें निरस्त।
कानपुर, पं रवीन्द्र शर्मा अध्यक्ष द लायर्स एसोसिएशन कानपुर के नेतृत्व में अधिवक्तागण ने अमित शाह गृहमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी को देते हुए बताया कि हिट एंड रन मामले में प्रस्तावित संशोधन जिसमे दुर्घटना के गंभीर मामले में पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को सूचना न देने पर 10 वर्ष की सजा और रु 7 लाख जुर्माना निर्धारित किया जा रहा है .
जो हम अधिवक्ताओं सहित आम जनमानस और ड्राइवरी कर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों के लिए एक तरह से मौत का फरमान है से यह है कि स्कूटर मोटर साइकिल कार बस ट्रक चलाने वाला किसी को भी जानबूझकर किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाता है प्रस्तावित कानून से हम अधिवक्ताओं सहित आम जनमानस विशेषता ड्राइवरो में अपने जीवन को लेकर ऐसा भय व्याप्त हुआ कि ड्राइवर अपनी जान तक दे रहे हैं।
हमारी गृहमंत्री जी से मांग है कि हिट एंड रन मामले में दण्ड पर प्रस्तावित संशोधन को तत्काल वापस ले और पुराने कानून को यथावत रखने की घोषणा कर व्याप्त भय को समाप्त करें।
प्रतिवेदन प्राप्त कर संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि हम आपका प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्काल गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेज देंगे।
अंत में शर्मा ने विश्वास जताया कि हमारे प्रतिवेदन पर गृहमंत्री जनहित में प्रस्तावित संशोधन वापस ले हम सबको अनुग्रहित करेंगे।
प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप द्विवेदी नरेश त्रिपाठी पूर्व अध्यक्ष बार पवन अवस्थी अरविंद दीक्षित पूर्व उपाध्यक्ष बार संजीव कपूर शिशिर पांडे सर्वेश त्रिपाठी इनामुल हक सिद्दीकी विजय सागर अभिषेक तिवारी अतुल सिंह आयुष शुक्ला राजकुमार त्रिपाठी अनिल चौधरी आलोक मिश्रा जय राजावत संदीप वर्मा मो उजान शाहनवाज शिवम गंगवार के के यादव आदि रहे।