सिद्धार्थ नगर विशेष अपारशास्त्र न्यायाधीश पासको एक्ट प्रमोद कुमार सिंह की अदालत ने दो मानसिक विकलांग बच्चों के साथ हैवानियत करने वाले तीन दोषियों को बृहस्पतिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 20, 20 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया अर्थ दंड न अदा करने पर प्रत्येक को तीन-तीन माह की अंतरिक्ष कठोर कारावास की सजा भुगत नहीं होगी जमाने की राशि पीड़ित बच्चों को दी जाएगी बहुचर्चित घटना कर अगर 2023 को हुई थी.
तीन मां बाद ही आरोपियों को उनके किए की सजा मिली है 10 साल के बच्चे की मां ने 5 अगस्त 2023 को पुलिस को तहरीर देखा आरोप लगा था कि चार अगस्त 2023 को उनके बच्चे और एक 16 वर्षी बालक को चोरी के आरोप में शेर अली सऊद फैसल सप्पू उर्फ दुर्गा दुरहमान और चार अन्य साथियों ने पकड़ लिया।
सभी ने मिलकर दोनों को कौनकट्टी में आजम के मुर्गी फार्म पर ले जाकर जान से मारने की नीयत से बांधकर मारा पीटा और पेशाब पिलाई बालकों के गुप्तांग में मिर्ची डाली और पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया जिसे बालकों की हालत खराब हो गई पुलिस ने शेर अली सउद फैसल सप्पू उर्फ ऊबैदुरहमान शाहिद आठ प्रदेश दर्ज किया था.
विवेचना के बाद सभी के विरुद्ध 5 अक्टूबर 2023 को आरोप तय किया गया उसके बाद अभियुतो ने आरोपी से इनकार करते हुए विचरण की मांग की न्यायालय ने विचरण की समाप्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद तीनों को सजा सुनाई।