बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या द्वितीय सुरेश कुमार शर्मा ने पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने प्रेम संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है।
बुधवार को अभियोजक डीके माहुर ने बताया कि 12 दिसंबर 2019 को कोतवाली सिकंदराबाद में गांव मुरादाबाद निवासी धर्मेंद्र कुमार ने अपने भाई कृष्णपाल सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने आरोप लगाया था कि उसके भाई की गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि मृतक की पत्नी रीना निवासी श्योराजपुर जिला गौतमबुद्धनगर और सिकंदराबाद की शिवनगर कालोनी निवासी अभिषेक के बीच प्रेम संबंध थे।