युवती से दुष्कर्म मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया।
शनिवार को दिन में 11 बजे सजा सुनाई जाएगी। इसी मामले में अदालत ने विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्र और पोते विकास को दोषमुक्त कर दिया है।
बनारस की एक युवती ने तत्कालीन एसपी रामबदन सिंह को शिकायती पत्र देकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। एसपी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने 18 अक्तूबर 2020 को विजय मिश्र, बेटे विष्णु मिश्र तथा पोता ज्योति उर्फ विकास मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी, 342 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
तीन साल से एमपी/एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीन नवंबर को फैसले की तारीख तय की थी।
शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद विजय मिश्र को दोषी पाया है। वहीं विष्णु मिश्र और विकास मिश्र दोषमुक्त कर दिए गए हैं।