रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान,उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम,को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 5 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई दी है lएमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने,फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई l
कोर्ट द्वारा आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाए जाने पर,सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी l अखिलेश ने कहा, “आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है,एक नहीं कई बड़ी साजिशो की वजह से,उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है l
बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए गए अधिकारी उनके साथ साजिश पहले दिन से कर रहे हैं l मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का है l अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी थे l इस चुनाव को उनके विरोधी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी l
उन्होंने आरोप लगाया था,कि अब्दुल्ला आजम की उम्र विधायक का चुनाव लड़ने लायक नहीं है l
शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है,जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ है l हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए,अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था l
इसके बाद इस मामले में एक नया मोड़ तब आया,जब रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने,2019 में रामपुर के थाना गंज में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था l इसमें आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था l अब इस मामले में तीनों लोग दोषी करार दिए गए हैं l फिलहाल 2024 के पीछे पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है,क्योंकि अखिलेश के खास नेताओं में आजम का नाम शुमार रहा है l ऐसे में “समाजवादी पार्टी” का कॉन्फिडेंस कम हो गया है l भले ही “समाजवादी पार्टी” न्याय की बात कर रही हो,लेकिन अंदर खाने सपा का हौसला पूरी तरह से पस्त पड़ गया है l