लखनऊ: लिफ्ट में हादसा हुआ तो जेल जाने के साथ ही जुर्माना भरना पड़ेगा
यूपी सरकार लिफ्ट से जुड़े कठोर कानून लाने की तैयारी में
बिना पंजीकरण कोई भी लिफ्ट नहीं लगा सकेगा
1 लाख रुपए जुर्माना या फिर 3 महीने तक की जेल हो सकती
सरकारी और निजी इमारतों में लिफ्ट लगाने के कड़े प्रावधान होंगे
लिफ्ट लगाने से पहले विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करना होगा