गोरखपुर जिला पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैरामेडिकल संस्थान स्थापित करवाता था। यही नहीं वह प्रदेशभर के विभिन्न जनपदों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित करवाता था।
दरअसल, मिली जानकारी के अनुसार आगरा जनपद के थाना शाहगंज निवासी पंकज पोरवाल “अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट” के नाम से एक बोर्ड का गठन किया है।
इस बोर्ड का मेन ऑफिस शाहगंज आगरा में स्थापित है। जहां पर वह अपने सह अभियुक्तों व कथित बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में फ्रेंचाइजी देकर पैरा मेडिकल कॉलेज खुलवाकर अवैध तरीके से संचालित करवाता था।
फर्जी कॉलेज करता था स्थापित-
पुलिस की माने तो वर्ष 2013 से अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट का संचालन आगरा में स्थित कार्यालय से किया जा रहा है। जिसके तहत अब तक कुल 14 इंस्टिट्यूट या फ्रेंचाइजी अवैध व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खोले जाने की बात प्रकाश में आयी है जो वर्तमान में 12 जनपदों में स्थापित व संचालित है। वर्ष 2013 से अब तक कुल 800 बच्चों को एनरोलमेंट किया गया है जबकि मौजूदा समय में लगभग 200 की संख्या में बच्चे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार फ्रेंचाइजी देने के बाबत 2-3 लाख रुपए संबंधित पैरामेडिकल कॉलेज से लिया जाता था तथा प्रत्येक छात्र-छात्रा की प्रवेश फीस व परीक्षा फीस अलग से ली जाती है। अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट का NCT दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया गया था जोकि पूरी तरह फर्जी है। इसमें कुल 13 पदाधिकारी है जोकि एक बोर्ड का गठन किए है जिसमें सभी पंकज पोरवाल के संबंधी है।