आप विदेश जाते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का भुगतान करते हैं तो इसका पूरा ब्योरा और मकसद बैंकों को बताना पड़ सकता है।
आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च पर टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) लगाए जाने के मामले में जारीकर्ता बैंक को तय अवधि में जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए आरबीआई और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है।
चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर ग्राहक द्वारा जारीकर्ता बैंक को बता दिया जाए। विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की विस्तृत सूची भी जारी करेगा।
आयकर विभाग का यह प्रस्ताव क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक जुलाई से लागू हो सकता है। इसी तारीख से विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस लगाने का प्रावधान लागू होने वाला है।