अपर सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह ने दो सगे भाइयों व पिता सहित तीन आरोपियों को ़गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार थाना मोतीगंज अंतर्गत विशुन कुमार ने इस आशय की तहरीर दी कि उसने अपनी बहन श्रीमती की शादी रमपुरवा खजुरी थाना मोतीगंज के साथ घटना के चार वर्ष पूर्व की थी।
शादी के बाद से ही वादी की बहन के पति मुकेश, भाई विजय बहादुर पुत्रगण श्री प्रकाश व श्रीप्रकाश पुत्र रामप्रीति दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज़ के लिए 19 अप्रैल 2012 को सभी लोगों ने मिलकर उसकी बहन को मारा पीटा। जिसकी सूचना मिलने पर वादी अपने भाई विनय कुमार के साथ बहन के घर गया। जहां पर बातचीत के दौरान वादी के बहनोई मुकेश ने वादी के भाई को चाकू मार दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्जकर प्रकरण की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व दलीलों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के पश्चात आरोपियों को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को उम्रकैद की सजा व पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।