राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवम महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एवम जिलाधिकारी महोदय श्री अरविन्द मल्लप्पा बंगारी व जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुश्री मैत्री रस्तोगी के मार्गदर्शन मे आने वाली अक्षय तृतीया 22अप्रैल 2023 को लेकर बाल विवाह रोकने हेतू जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, खण्ड विकास शाहपुर, जनपद मुजफ्फर नगर मे किया गया जिसमे बालिकाओं/छात्राओं को बाल विवाह न करने तथा बाल विवाह रोकने हेतु शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉ राजीव कुमार अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, जनपद मुजफ्फर नगर द्वारा किया गया.
जिसमे छात्राओं/बालिकाओं को बाल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम -2006 के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम – 2006 के अनुसार बाल विवाह गैर कानूनी है जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास या ₹1,00000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। *बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। अक्षय तृतीया( 22 अप्रैल 2023) पर बाल विवाह रोकने के लिए जनपद मुजफ्फर नगर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी को बाल विवाह करवाने संबंधी कोई जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस व जिला प्रशासन को दें।
डा राजीव कुमार ने जनपदवासियों से आह्वान किया कि बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। सम्मानित नागरिकों के सहयोग से ही ऐसी कुरीतियों को रोका जा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है या उसकी सहायता करता है तो 02 साल तक की सजा और 1,00000/ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह के आयोजन से संबंधित जानकारी देने के लिए सम्मानित नागरिक जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुश्री मैत्री रस्तोगी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति डॉ राजीव कुमार, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, *महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्डलाइन नंबर 1098 तथा स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप करके नाबालिग के विवाह(बाल विवाह) को रुकवाया जा सके।
जन जागरूकता कार्यक्रम में वार्डन श्रीमती गीता एवम श्रीमती अनुपमा, क्रिस्टल व अलीशा का विशेष सहयोग रहा ।