लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया।
खीरी जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने पीटीआई-भाषा को बताया, “उन्हें (आशीष मिश्रा) जेल से रिहा कर दिया गया है।
हमें सत्र अदालत से रिहाई का आदेश मिल गया है।” सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन्हें 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहेंगे।
3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोग मारे गए थे, जहां उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब किसान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला।