विशेष न्यायधीश (पास्को एक्ट) बहराइच वरुण मोहित निगम ने सुनाई सजा.
: बहराइच कोतवाली मुर्तिहा इलाके में 7 साल की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त मुक्कू पुत्र केशवराम निवासी धर्मपुर को विशेष न्यायधीश (पास्को एक्ट) बहराइच वरुण मोहित निगम द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. तो वहीं इस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बताते चलें आरोपी को मात्र 27 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पुलिस द्वारा इस मामले में गहनता से जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया गया. पुलिस मामले में लगातार विवेचनात्मक कार्यवाही में जुटी हुई थी. पुलिस द्वारा न्यायालय में साक्ष्य पेश किए गए जिसके बाद विशेष न्यायधीश (पास्को एक्ट) बहराइच वरुण मोहित निगम द्वारा अभियुक्त मुक्कू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया. आरोपी युवक उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया.