civil supplies corporation scam:ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के इस मामले को छत्तीसगढ़ के बाहर स्थानांतरित करने के अलावा कुछ हाई-प्रोफाइल आरोपियों को दी गयी अग्रिम जमानत रद्द करने का भी अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ‘नागरिक आपूर्ति निगम’ घोटाले में आरोपियों की मदद के लिए कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संपर्क में होने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दावे को सोमवार को गंभीर बताया। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर अपनी भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि उनकी ”विभिन्न भूमिकाएं” भी हैं तथा उन्हें सुधारात्मक प्रशासनिक कदम उठाने का अधिकार है।
सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भी शामिल रहे। पीठ ने छत्तीसगढ़ में विशेष अदालत से इस मामले में आगे सुनवाई न करने को कहा और ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की।
गौरतलब है कि ईडी ने हाल में चौंकाने वाला दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी कथित तौर पर करोड़ रुपए के एनएएन घोटाले से निकले धनशोधन के एक मामले में कुछ आरोपियों को न्यायिक राहत दिलाने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संपर्क में हैं।
ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के इस मामले को छत्तीसगढ़ के बाहर स्थानांतरित करने के अलावा कुछ हाई-प्रोफाइल आरोपियों को दी गयी अग्रिम जमानत रद्द करने का भी अनुरोध किया है।