महाराजगंज जनपद के थाना घुघुली क्षेत्र के ग्राम सभा ढोडीला में 2018 में पत्नी रिंजा को लोहे की रॉड से मार कर गैर इरादतन हत्या कर देने के मामले में पति गिरिजेश को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने ₹50000 अर्थदंड से भी दंडित किया है , जानकारी के अनुसार मुन्नी देवी को 7 अगस्त 2018 की रात सूचना मिली की उसकी पुत्री रिनंजा व दमाद गिरिजेश आपस में झगड़ा कर रहे हैं।
उसी दिन रात गिरिजेश के राठ से पत्नी रिंजा की हत्या कर दी पुलिस मुकदमा दर्ज कर के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया सहायक अभियोजन अधिकारी देवेंद्र पांडे एवं सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने गवाहों का बयान दर्ज करा कर सजा की मांग की कोर्ट ने गिरजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई।