इंदौर जिला प्रशाशन के निर्देश पर आबकारी विभाग ने जेल रोड पर विजय भांग घोटा दुकान के अलावा 11 भांग दुकानों पर कार्यवाही की है। वहीं भांग दुकान संचालक और टेंट हाउस संचालक के बीच सोमवार को विवाद हो गया। इसका असर यह हुआ कि जिला प्रशासन ने शहर की सभी भांग घोटा दुकानों की जांच करवा दी।
आबकारी विभाग की जांच में भांग घोटा की दुकानों पर विभिन्न तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर की 11 भांग घोटा दुकानों के लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित कर दिए हैं। यह दुकानदार सात दिन तक भांग का कारोबार नहीं कर पाएंगे।
आबकारी विभाग की जांच में सामने आया कि भांग की दुकानों पर नौकरनामा का अनुबंध, स्टाक रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका सहित अन्य रिकार्ड नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए भांग घोटा के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनमें पलासिया, काछी मोहल्ला, मालवा मिल, भोई मोहल्ला, बालदा कालोनी, छावनी क्षेत्र की 11 भांग घोटा दुकानें शामिल हैं।
गोदाम को लेकर हुआ विवाद
दरअसल, जेल रोड पर विजय भांग घोटा के संचालक ने पास में ही चावला मार्केट में गोदाम खरीद लिए हैं। इनमें जनता टेंट हाउस का सामान था। विजय भांग घोटा के संचालक विशाल जायसवाल की ओर से टेंट हाउस संचालक को गोदाम खाली करने के लिए कहा गया था। समय पर गोदाम खाली न होने पर भांग दुकान संचालक ने अपने कर्मचारियों के बल पर 6 मई की रात में टेंट हाउस का सामान बाहर फिंकवा दिया। टेंट हाउस संचालक ने मामले की शिकायत पुलिस और प्रशासन से कर दी। कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद भांग दुकान संचालक विशाल जायसवाल के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो पाई।